फॉर्म ए : वन भूमि पर अधिकार के लिए दावा फॉर्म (व्यक्तिगत वन अधिकार)

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Sl No. Document Type Applicable Document Mandatory Format
1 पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन भूमि की सीमा के लिए समर्थित दस्तावेज़ No
2 आवास के लिए समर्थित दस्तावेज़ आवास के लिए समर्थित दस्तावेज़ Yes
3 आत्म-साधना के लिए समर्थित दस्तावेज़ आत्म-साधना के लिए समर्थित दस्तावेज़ No
4 विवादित भूमि के लिए समर्थित दस्तावेज़ विवादित भूमि के लिए समर्थित दस्तावेज़ No
5 पट्टा/लीज़/अनुदान के लिए समर्थित दस्तावेज़ पट्टा/लीज़/अनुदान के लिए समर्थित दस्तावेज़ No
6 स्थिति के लिए समर्थित दस्तावेज़ स्थिति के लिए समर्थित दस्तावेज़ No
7 जहां से विस्थापित किया गया है वहां से भूमि के लिए समर्थित दस्तावेज़ जहां से विस्थापित किया गया है वहां से भूमि के लिए समर्थित दस्तावेज़ No
8 पारंपरिक अधिकार का समर्थित दस्तावेज़ संदर्भ पारंपरिक अधिकार का समर्थित दस्तावेज़ संदर्भ No

General Instruction

OBC Certificate instruction
समान्य निर्देश

योग्यता :

  1. आवेदक छत्तीसगढ़ का नागरिक होना चाहिए और वह या उसके माता पिता 1985 के बाद से छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हो .
  2. जहा वह रह रहा है , वहां का सामान्य निवासी हो.
  3. आवेदक अ.पि.व. समुदाय या वर्ग के अंतर्गत आता हो.
  4. पहचान पत्र .
  5. आवेदक क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आना चाहिए .

आवश्यक दस्तावेज़

  1. नागरिकता के लिए .
  2. स्थाई निवास के लिए .
  3. अस्थाई निवास के लिए.
  4. श्रेणी(अ.पि.व.) पहचान .
  5. पहचान के लिए.
  6. क्रीमी लेयर के लिए

शुल्क विवरण :

  • रु. 30.00

प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि :

  • समान्यतः आवेदन करने के उपरांत १५ दिनों के अन्दर प्रमाण पत्र जरी कर दिया जायेगा .