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फॉर्म ए : वन भूमि पर अधिकार के लिए दावा फॉर्म (व्यक्तिगत वन अधिकार)
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Sl No.
Document Type
Applicable Document
Mandatory
Format
1
पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन
भूमि की सीमा के लिए समर्थित दस्तावेज़
No
2
आवास के लिए समर्थित दस्तावेज़
आवास के लिए समर्थित दस्तावेज़
Yes
3
आत्म-साधना के लिए समर्थित दस्तावेज़
आत्म-साधना के लिए समर्थित दस्तावेज़
No
4
विवादित भूमि के लिए समर्थित दस्तावेज़
विवादित भूमि के लिए समर्थित दस्तावेज़
No
5
पट्टा/लीज़/अनुदान के लिए समर्थित दस्तावेज़
पट्टा/लीज़/अनुदान के लिए समर्थित दस्तावेज़
No
6
स्थिति के लिए समर्थित दस्तावेज़
स्थिति के लिए समर्थित दस्तावेज़
No
7
जहां से विस्थापित किया गया है वहां से भूमि के लिए समर्थित दस्तावेज़
जहां से विस्थापित किया गया है वहां से भूमि के लिए समर्थित दस्तावेज़
No
8
पारंपरिक अधिकार का समर्थित दस्तावेज़ संदर्भ
पारंपरिक अधिकार का समर्थित दस्तावेज़ संदर्भ
No
General Instruction
OBC Certificate instruction
समान्य निर्देश
योग्यता :
आवेदक छत्तीसगढ़ का नागरिक होना चाहिए और वह या उसके माता पिता 1985 के बाद से छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हो .
जहा वह रह रहा है , वहां का सामान्य निवासी हो.
आवेदक अ.पि.व. समुदाय या वर्ग के अंतर्गत आता हो.
पहचान पत्र .
आवेदक क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आना चाहिए .
आवश्यक दस्तावेज़
नागरिकता के लिए .
स्थाई निवास के लिए .
अस्थाई निवास के लिए.
श्रेणी(अ.पि.व.) पहचान .
पहचान के लिए.
क्रीमी लेयर के लिए
शुल्क विवरण :
रु. 30.00
प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि :
समान्यतः आवेदन करने के उपरांत १५ दिनों के अन्दर प्रमाण पत्र जरी कर दिया जायेगा .
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